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पांकी थाना कांड संख्या 43/26 के प्राथमिक अभियुक्त के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तहार

पांकी थाना कांड संख्या 43/26 के प्राथमिक अभियुक्त के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तहार

पांकी, पलामू। पांकी थाना पुलिस ने शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 को पांकी थाना कांड संख्या 43/26 के प्राथमिक अभियुक्त के घर पर विधिवत इश्तहार चिपकाया। यह मामला 3 अप्रैल 2026 को दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार, कांड संख्या 43/26 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118(1), 118(2), 109(1), 121(2), 132, 111(2)(a), 221 एवं 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)(a), 26, 35, 27(1) एवं 25(6) के तहत मामला दर्ज है। इस मामले के प्राथमिक अभियुक्त साउथ अहमद, पिता सैयद लाइक अहमद, निवासी पकरिया, थाना पांकी, जिला पलामू के घर पर पुलिस ने नियमानुसार इश्तहार चिपकाया।

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